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जानें रजिस्ट्री कराने पर कितना लगता है चार्ज!

कैसे तय होता है शुल्क, जानें लें कानून, कोई नहीं ले पाएगा ज्यादा पैसे

रजिस्ट्री चार्ज सरकार द्वारा,  जगह व संपत्ति के प्रकार के आधार पर तय होते हैं.

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स्टांप शुल्क दरें राज्य सरकार द्वारा तय की जाती हैं

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जो संपत्ति मूल्य के 3% से 10% तक होती हैं.

जो संपत्ति मूल्य के 3% से 10% तक होती हैं.

संपत्ति पर स्टांप शुल्क के अलावा, आपको पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा

संपत्ति के कुल बाजार मूल्य का 1% पंजीकरण शुल्क के रूप में लिया जाता है.

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यदि कोई  60 लाख रुपये की संपत्ति खरीदना चाहता है

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स्टांप शुल्क दर 6% के रूप में 3.6 लाख और पंजीकरण शुल्क  60,000 भुगतान करना होगा.

कोई महिला पंजीकरण कराती है ! तो उसे पुरुष के मुकाबले कम शुक्ल देना होता है.